सोशल मीडिया पर कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाए जाने की खबरों के बीच सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि थिएटर में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी ही लगेगा।

थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी जारी रहेगा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, “आमतौर पर थिएटर में पॉपकॉर्न ग्राहकों को ढीले रूप में परोसा जाता है। इसलिए इसे ‘रेस्टोरेंट सर्विस’ के तहत 5% की दर से ही टैक्स लगाया जाएगा, जब तक कि इसे सिनेमा प्रदर्शनी सेवा से स्वतंत्र रूप से बेचा जा रहा है।”

सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें नमक और मसालों के साथ मिश्रित पॉपकॉर्न के वर्गीकरण और उस पर लागू जीएसटी दर को स्पष्ट करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जहां इस पर स्पष्टता देने की सिफारिश की गई।

पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में बदलाव
पुराने और उपयोग किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने के मुद्दे पर, सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव सरलता के उद्देश्य से किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, “एक साधारण प्रक्रिया के तहत सभी पुराने और उपयोग किए गए वाहनों, जिनमें ईवी शामिल हैं, की बिक्री पर जीएसटी दर को 18% कर दिया गया है। पहले इन वाहनों पर विभिन्न दरें लागू थीं।”

इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन लेन-देन पर “कोई नया कर” नहीं लगाया गया है। जीएसटी काउंसिल ने केवल एक समान दर लागू करने की सिफारिश की है, ताकि प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी की खबरें गलत
कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाए जाने की अफवाहों के कारण सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिला। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि थिएटर में बेचे जाने वाले सामान्य पॉपकॉर्न पर 5% की ही दर से जीएसटी लागू होगा।

यह स्पष्टता उन उपभोक्ताओं और थिएटर मालिकों के लिए राहत की खबर है, जो इन अफवाहों के कारण भ्रमित थे। सरकारी सूत्रों ने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की नई कर दरें लागू नहीं की गई हैं और हाल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में केवल वर्गीकरण को स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है।

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