भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ने कराधान प्रणाली को सरल और संगठित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में, 21 दिसंबर 2024 को आयोजित 55वीं GST काउंसिल की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुरानी कारों की बिक्री पर एक समान 18% GST लागू करने का निर्णय लिया गया। पहले यह दर 5% से 28% के बीच थी, जो वाहन के प्रकार और लेन-देन की प्रकृति पर निर्भर करती थी। इस नए नियम ने न केवल बाजार में बदलाव लाए हैं, बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।

क्या है नया GST नियम?

  • एक समान 18% GST दर: अब पुरानी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर 18% GST लागू होगा।
  • लाभ (मार्जिन) पर GST: यह कर केवल खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर (लाभ) पर लागू होगा, न कि पूरी बिक्री कीमत पर।
  • व्यक्तिगत बिक्री पर छूट: अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी निजी तौर पर बेचता है, तो GST नहीं लगेगा।

GST कैसे लागू होगा?

मार्जिन स्कीम के तहत:
GST केवल उस लाभ पर लगाया जाएगा जो पुरानी कार को खरीदने और बेचने के बीच होता है।

उदाहरण:

  • अगर एक डीलर ने कार ₹10 लाख में खरीदी और ₹12 लाख में बेची, तो लाभ ₹2 लाख होगा।
  • इस ₹2 लाख के लाभ पर 18% GST लगेगा, जो ₹36,000 होगा।

इंपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):
डीलरों को इस प्रक्रिया में ITC का लाभ नहीं मिलेगा। यानी, कार खरीदने पर जो GST चुकाया गया है, उसे समायोजित नहीं किया जा सकेगा।

किन्हें GST देना होगा?

  1. व्यक्तिगत बिक्री पर GST नहीं लगेगा:
    यदि कोई व्यक्ति निजी तौर पर अपनी कार बेचता है और GST के तहत पंजीकृत नहीं है, तो उस पर GST नहीं लगेगा।
  2. डीलरों पर लागू:
    GST पंजीकृत डीलरों को पुरानी कार बेचने पर 18% GST देना होगा।

व्यवसाय और निजी बिक्री में अंतर

  • व्यवसायिक बिक्री:
    GST पंजीकृत डीलरों द्वारा कार बेचने पर लाभ (मार्जिन) पर 18% GST लागू होगा।
  • निजी बिक्री:
    जब कोई व्यक्ति अपनी कार किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, तो GST नहीं लगेगा, बशर्ते वह GST के तहत पंजीकृत न हो।
  • नीलामी में बिक्री:
    यदि नीलामी GST पंजीकृत डीलर द्वारा की जाती है, तो लाभ पर GST लगेगा।

घाटे पर GST लागू नहीं

अगर पुरानी कार को बेचने पर घाटा होता है, तो GST नहीं लगेगा।

उदाहरण:

  • अगर कार ₹15 लाख में खरीदी गई और ₹12 लाख पर बेची गई, तो घाटा ₹3 लाख होगा।
  • इस स्थिति में कोई GST नहीं लगेगा।

नए नियम का प्रभाव

  1. कार की कीमत बढ़ सकती है:
    GST पंजीकृत डीलरों से कार खरीदने पर लागत बढ़ सकती है। डीलर यह कर ग्राहकों से वसूल करेंगे।
  2. बाजार में पारदर्शिता:
    केवल लाभ पर कर लगने से डीलरों और खरीदारों के बीच लेन-देन अधिक पारदर्शी होगा।
  3. व्यवसायों को राहत:
    एक समान GST दर से डीलरों के लिए लेन-देन का हिसाब रखना आसान होगा।

पुरानी कारों पर GST का ऐतिहासिक बदलाव

  • 12 अक्टूबर 2017 तक:
    पहले पुरानी गाड़ियों पर 28% GST और अतिरिक्त सेस लगता था।
  • 13 अक्टूबर 2017:
    इसे घटाकर 18% किया गया।
  • 24 जनवरी 2018:
    छोटे वाहनों पर 12% और बड़े वाहनों पर 18% GST लगाया गया।
  • 21 दिसंबर 2024:
    अब सभी पुरानी कारों पर एक समान 18% GST लागू होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. निजी बिक्री पर क्या GST लगेगा?
नहीं, अगर आप निजी तौर पर अपनी कार बेचते हैं और GST पंजीकृत नहीं हैं, तो GST नहीं लगेगा।

2. डीलरशिप से खरीदने पर कितना GST देना होगा?
GST पंजीकृत डीलरों से कार खरीदने पर 18% GST देना होगा, जो उनके लाभ पर आधारित होगा।

3. क्या घाटे पर GST देना होगा?
नहीं, अगर बिक्री में नुकसान होता है, तो GST लागू नहीं होगा।

नए नियम से क्या बदलेगा?

  • डीलरों के लिए लेन-देन की प्रक्रिया आसान होगी।
  • निजी खरीदारों और विक्रेताओं को कोई अतिरिक्त कर नहीं देना होगा।
  • कार बाजार में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा।

निष्कर्ष

पुरानी कारों पर GST के नए नियम का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, इससे डीलरों की कारों की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन एक समान दर होने से प्रक्रिया आसान हो जाएगी। निजी बिक्री पर कर से छूट ने आम ग्राहकों को राहत दी है। इस बदलाव से व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा।

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